मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने गुरुवार को भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा सोमैया द्वारा दायर मानहानि के मामले में शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने राउत को 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जिसे राउत से मुआवजे के तौर पर वसूला जाएगा।
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क्या है पूरा मामला?
उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दंपत्ति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। इसके बाद मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत पर मानहानि का केस दर्ज कराया था। मानहानि के इस मामले में संजय राउत दोषी करार दिए गए है। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट 25वीं अदालत, मझगांव ने आज गुरुवार को डॉ मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है। कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की सजा और 25000 रूपये जुर्माने की सजा दी है। राउत को IPC section 500 के तहत संजय राउत को सजा सुनाई गयी है।
बता दें कि साल 2022 में संजय राउत ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया का एनजीओ, मुंबई के मीरा भयंदर इलाके में बनाए गए शौचालयों के निर्माण में हुए कथित 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। संजय राउत के आरोपों को किरीट सोमैया ने आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया और घोटाले का सबूत देने की मांग की थी। जब संजय राउत ने इसके सबूत नहीं दिए तो इसके बाद किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने संजय राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया।